प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2020 ( Prime Ministers Employment Generation Programme, PMEGP) केंद्र सरकार द्वारा लाई गई स्वरोजगार योजना है. यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 15 अगस्त 2008 से शुरू की गयी है. इस योजना के तहत, व्यपारिओं को व्यापार स्थापित करने के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर में निवेश करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. PMEGP योजना में आपको लोन के साथ सब्सिडी भी दी जाती है, जिसमे सामान्य जाति के आवेदकों को लोन की रकम पर 15% सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25% तक सब्सिडी मिलती है. लेकिन अगर आवेदक ग्रामीण इलाके में व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उनके लिए सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है. PMEGP scheme 2020 में आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है, आवेदक PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवदेन कर सकते हैं और इसके साथ ही आप pmegp पर क्लिक करके अपने लोन का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते है|
इस योजना के माध्यम से सरकार देश के युवाओं में स्व रोजगार के विचारों को बढ़ावा देना चाहती है. PMEGP योजना की सहायता से छोटे व्यपारी ग्रामीण और शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर अपनी आजीविका को बेहतर बना सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये छोटे उद्योग ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार भीड़ के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन साल में PMEGP योजना से 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है.
PMEGP में आवेदन के लिए योग्यता
आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास हो.
सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो.
सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था
PMEGP में आवेदन कैसे करें:
PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए
PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें
फॉर्म में सभी जानकारी सही और ध्यानपूर्वक भरें|
फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें
KVIC द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है |
अप्रूवल के बाद आपका फॉर्म में छानबीन के लिए आपके बैंक को भेज दिया जाएगा| यदि बैंक में आपके सभी दस्तावेज और दी गई जानकारी को सही पाते पाते हैं तब आपको लोन दे दिया जाता है.
PMEGP में आवेदन के लिए दस्तावेज
फोटो
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण
शिक्षा प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है.
PMEGP योजना में कितना लोन मिलता है ?
इस योजना के अंतर्गत open category के आवेदकों को ग्रामीण विभाग में व्यवसाय स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी मिलती है और शहरी विभाग में व्यवसाय करने के लिए 15% सब्सिडी मिलती है इसमें लाभार्थी को 10% पैसा खुद ही देना होगा|
स्पेशल केटेगरी /ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी मिलती है और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी मिलती है इसमें लाभार्थी को 5% पैसा खुद देना होगा|
PMEGP में लाभार्थियों का चुनाव आपके इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से किया जाता है. व्यवसाय को स्थापित करने की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा दी जाती है.
PMEGP योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा ।
PMEGP योजना में लाभार्थीओ को उनकी जाति और वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
PMEGP 2020 scheme में देश के शहरी और ग्रामीण बेरोजगार लोगो को लोन प्रदान किया जायेगा ।
PMEGP लोन के लिए शहरी इलाके में नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) को संपर्क करना होगा, और ग्रामीण इलाके में PMEGP लोन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क करना होगा।
इस योजना का लाभ केवल वही उठा पायेंगे जो बेरोजगार है और जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है ।