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Blogs - मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना: किसानों के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना: किसानों के लिए वित्तीय सहायता

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Aatmnirbhar Sena
Mar 23, 2021
Gujarat Government Scheme
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना: किसानों के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जी के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। 

हर साल किसानों को प्राकृतिक आपदा की मार झेलनी पड़ती है। देश में आई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश या सूखा पड़ने के कारण किसानो की फसल को बहुत नुकसान पहुँचता है। जिसके कारण किसान अपनी जीविका नहीं चला पाते और उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है की इन्हीं कर्जों के बोझ के कारण कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। 

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य किसानों की खराब फसलों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराना है जिससे उनके ऊपर किसी प्रकार के कर्ज का बोझ ना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। 

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की 33 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक फसल खराब हुई है तो गुजरात सरकार द्वारा प्रत्येक किसानो को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

देश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को बहुत नुकसान होता है और किसानों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार[1] ने ऐसे किसानों को जिनकी फसलें किसी भी आपदा के कारण प्रभावित हुई है उन्हें लाभ पहुंचाने और उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बाटा गया है। जिसके तहत पहली श्रेणी में यदि किसानों की फसलें किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण 33 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई है तो उन्हें अधिकतम चार हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और दूसरी श्रेणी में जिन किसानों की 60 प्रतिशत से अधिक फसलें प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 हजार रूपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराकर उनके कर्ज के बोझ को कम करना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से किसान अपने आजीविका को बेहतर ढंग से चला सकेंगे और उन्हें कर्ज के कारण मजबूर होकर कोई दुखद कदम भी नहीं उठाना पड़ेगा।

सरकार द्वारा शुरू की गई इस बेहतरीन योजना से देश के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कृषि क्षेत्र में  पहले से अधिक उत्साह और रूचि से काम कर सकेंगे। 

इस योजना के तहत किसानो को सरकार द्वारा दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता को भरने के लिए किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की इस सराहनीय पहल से किसान बिना किसी चिंता के पूर्ण उत्साह के साथ और पहले से अधिक लगन के साथ कृषि करेंगे।  

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र
  • जमीन संबंधित दस्तावेज
  • बैंक अकाउंट नंबर

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता

  • उम्मीदवार गुजरात का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत केवल किसान ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
  • जिन किसानो को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान झेलना पड़ा वे इस योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजा के लिए भी पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को भी लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ
  • योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के 33 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर उन्हें 1 हेक्टेयर पर 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • योजना के तहत जिन किसानों की 60 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान होगा तो उन्हें 4 हेक्टेयर पर प्रति 1 हेक्टेयर पर 25 हजार की राशि दी जाएगी।
  • किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराकर उन्हें आत्महत्या करने से बचाया जा सकेगा।
  • योजना के माध्यम से देश के किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
  • प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
  • योजना के माध्यम से किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ गुजरात के सभी किसान उठा सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत गुजरात के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

किसान सहाय योजना में किन परिस्थितियों में सहायता दी जाएगी?

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार किसानों को केवल इन्हीं परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।  जो की निम्न प्रकार से हैं: 

  • सूखा पड़ने पर–योजना के अंतर्गत जिन जिलों में बारिश ना हो रही हो या फिर मानसून का मौसम हो और फिर भी बारिश ना हो रही हो या उस क्षेत्र में दस इंच से कम वर्षा हुयी हो तो वहां के किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • बेमौसम की बारिश होने पर–यदि किसी क्षेत्र में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर में लगातार 48 घंटे तक 50 MM से ज्यादा बारिश होती है तो उस क्षेत्र में अत्यधिक फसल को नुकसान पहुंचता है। इस तरह की स्थिति को बेमौसम बारिश माना जाता है। इस स्थिति में भी किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। 
  • अत्यधिक वर्षा होने पर–जब किसी क्षेत्र में 48 घंटे से अधिक लगातार बारिश हो रही हो तो वहां के किसानो की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस परिस्थितियों में भी किसान को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

गुजरात सरकार की तरफ से अभी सिर्फ इस योजना के शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना को लागू होने में अभी समय लगेगा। इसलिए सरकार की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक पात्रता मानदंडों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किये गए है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के निवासियों को अभी प्रतीक्षा करनी होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी का कहना है की जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। 

योजना में लाभार्थी की लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। जिसमें पहली सूची उन लाभार्थियों के लिए तैयार की जाएगी जिनकी 33 प्रतिशत तक फसल आपदा के कारण खराब हुई होंगी। योजना के तहत दूसरी सूची उन लाभार्थियों के लिए तैयार की जाएगी जिनकी 60 प्रतिशत तक फसल आपदा के कारण खराब हुई होंगी।

  • मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थी की लिस्ट जिला कलेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी। योजना के तहत जिला कलेक्टर द्वारा उन लोगों की सूची तैयार की जाएगी जिनकी फसल को सूखे, भारी वर्षा या फिर बेमौसम वर्षा के कारण नुकसान पहुंचा है।
  • इसके बाद 7 दिन के भीतर यह सूची राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। 
  • इसके बाद 15 दिन के अंदर एक सर्वे टीम आकर फसल के पूरे नुकसान की समीक्षा करेगी।
  • सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद डिस्टिक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर की गई बेनेफिशरी फार्मर लिस्ट घोषित की जाएगी।

निष्कर्ष

हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि-आधारित राष्ट्र है। और बहुत से परिवारों की आजीविका पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर हैं। इसलिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। 

आत्मनिर्भर सेना में, हम योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उठाने में किसानों की सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं।

Read our article:गुजरात व्हाली दीकरी योजना: बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास

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