
गुजरात सरकार ने राज्य की विधवा गरीब असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात विधवा सहाय योजना की शुरुआत की है। गुजरात सहित भारत के विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्य में रह रही गरीब बेसहारा महिलाओं को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की हैं।
गुजरात विधवा सहाय योजना के माध्यम से सरकार की मंशा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने की है। सरकार की इस पहल से गरीब महिलाओं और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला पेंशन योजना के तहत यदि किसी विधवा महिला ने दूसरा विवाह कर लिया है तो वे इस योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
विधवा औरतों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है, चूँकि पति की मृत्यु के बाद औरतें बेसहारा हो जाती हैं और अपने दैनिक खर्चों और अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। गुजरात सरकार की इस योजना से उन विधवा महिलाओं को अपने दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि से वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगी और अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएंगी।
विधवाओं के लिए पेंशन योजना केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य की सभी गरीब असाहय विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वे ऑनलाइन के माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते हैं। और सरकार द्वारा अप्रूवल पाने के बाद पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी।
गुजरात सामाजिक सुरक्षा विभाग ने साल 2021 के लिए राज्य की विधवा महिलाओं को योजना के तहत आवेदन के लिए आमंत्रित किया है।
गुजरात विधवा सहाय योजना के माध्यम से सरकार का एकमात्र उद्देश्य देश की गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाली असहाय विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनके दैनिक आजीविका को बेहतर बनाकर उनके घरेलु अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। हर महीने वित्तीय सहायता मिलने से माहिलाओं के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत गरीब विधवा महिलाओं को हर महीने मासिक पेंशन के रूप में 1,250 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
गुजरात विधवा सहाय योजना गुजरात सरकार की एक सराहनीय पहल है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में आत्मनिर्भरता की अवधारणा बढ़ेगी। योजना से मिलने वाली राशि से वे अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगी।
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके योजना में आवेदन कर सकते हैं:
आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
गुजरात विधवा सहाय योजना में केवल गुजरात राज्य की विधवा महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगी। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ताओं को नीचे दिए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
गुजरात विधवा सहाय योजना, भारत के ग्रामीण और शहरी हिस्सों में रहने वाली गरीब विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए, गुजरात सरकार द्वारा लिया गया एक दूरदर्शी निर्णय का परिणाम है। इस योजना की शुरुआत के पीछे मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देना है ताकि वे अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें।
यह योजना गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब विधवा महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उभरी है। यह कहना गलत नहीं है कि विधवा महिला पेंशन योजना ने गुजरात में रहने वाली गरीब विधवाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाकर उनके घरेलु अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है।
आत्मनिर्भर सेना में हम महिला सशक्तिकरण की महत्ता को समझते है और देश की गरीब असहाय महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। आत्मनिर्भर सेना सरकार के इन प्रयासों को बढ़ावा देने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए एक सहायक तंत्र तैयार करती है।