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Blogs - उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना: युवाओं के लिए खुले तरक्की के नए द्वार

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना: युवाओं के लिए खुले तरक्की के नए द्वार

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Aatmnirbhar Sena
Dec 05, 2020
Central Govt. Schemes
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना: युवाओं के लिए खुले तरक्की के नए द्वार

इस  कोरोना काल में राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा  स्वरोजगार की और बढ़ावा देने के  लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 10 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रथम चरण में सिर्फ 10 हजार बेरोजगार उम्मीदवार ही योजना के अंतर्गत लाभ उठा पायंगे। फिर योजना के अन्य चरणों में अतिरिक्त युवाओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में अपार जमीन मौजूद है जहां आसानी से 25 से 50 किलोवाट के सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए जा सकते है। 

लेकिन अब उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में स्वरोजगार योजना में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) को भी शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र तथा अपार भूमि होने के कारण यहां आसानी से सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। सोलर ऊर्जा लगाने पर हर एक ग्रामीण बेरोजगार युवा को हर महीने 10 से 15 हजार रूपये की आय प्राप्त हो सकती हैं।

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मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। जिसके कारण यहां के युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, उस पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना करना है। साथ ही उत्पादित ऊर्जा को U.P.C.L.को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। 

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से है :

  •  (i) उत्तराखंड के प्रवासी जो कोविड-19 के कारण लौटना पड़ा उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना तथा लघु उद्यमी, किसानो को स्थानीय स्तर पर स्व-रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। 
  • (ii) पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की कमी के  कारण होने वाले पलायन को रोकना।
  • (iii) उत्तराखंड की पर्वतीय बंजर भूमि पर सोलर प्लान्ट लगाकर आय के साधन उपलब्ध कराना। 
  • (iv) इस योजना के अन्तर्गत सोलर प्लान्ट की स्थापना के साथ-साथ खाली भूमि पर पशु पालन तथा फल, सब्ज़ी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन सुनिश्चित करना।

 MSSY में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन से संबंधित विवरण
  • उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता नंबर

Required documents

सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के जिलों के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायंगे।
  • युवाओं को  स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहकारी बैंक द्वारा 15 लाख रूपये का लोन दिया जायेगा। जिसको चुकाने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थीओ को सब्सिडी भी दी जाएगी साथ ही सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होगी उसे सरकार द्वारा खरीदा जायेगा।
  • सोलर प्लांट लगाने से कई लघु, मध्यम उद्योगों को शुरू किया जायेगा। 
  • स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के 10 जिलों में शुरू की जाएगी।
  • इस  योजना के तहत आवेदक को प्रति माह 15 हजार रूपए की आय प्राप्त होगी। 
  • सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रति एक यूनिट विधुत पर साढ़े चार रुपये दिए जायंगे।
  • रोजगार की खोज में युवा उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों से पलायन कर रहे है क्योंकि पर्वतीय 

क्षेत्र होने के कारण वहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। सौर स्वरोजगार योजना से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य से पलायन को रोका जा सकेगा।

उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

  • (i) यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए है।
  • (ii) उत्तराखंड के युवा उद्यमी, ग्रामीण बेरोजगार एवं किसान जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वे सभी इस योजना के तहत पात्र है।
  • (iii) इस योजना में आवेदन के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
  • (iv) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।

कैसे अप्लाई करें

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें
  • आपके सामने स्क्रीन पर एक होम पेज खुलेगा, अब नीचे दिए हुए “पंजीकरण करें” ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे अपनी जरुरी जानकारी दर्ज करें जैसे अपना नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, पता जिला, स्थान, पिनकोड, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर भरे फिर नीचे दिए “पंजीकरण करें” के बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद स्क्रीन को बैक करे और वापस होम पेज पर जाएँ और “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लीक करें।
  • इसके स्क्रीन पर लॉगिन करने के लिए फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में अपनी ई मेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और “लॉगिन करे” लिंक पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करे के लिंक  पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म पर सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे और सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करे।
  • सभी जानकारी और दस्तावेज ध्यानपूर्वक भरने के बाद Submit बटन पर क्लीक करें।
  • इस प्रकार आप अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

MSSY Register Option

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें
  • आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा आपको होम पेज में ऑनलाइन आवेदन के लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • फिर अगले पेज में ईमेल आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करें। और लॉगिन करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप विभागीय बैंक में लॉगिन कर पायेंगे।

Online application login

योजना हेतु लोन व लाभ

  • इस योजना के तहत उत्तराखण्ड के राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जायेगा।
  • इस योजना में सोलर प्लांट की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को लोन के रूप में राज्य/ सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जायंगे तथा शेष राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा Margin Money के रूप में वहन की जायेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चुने हुए लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में प्राविधानित मार्जिन मनी, अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
  • यदि कोई लाभार्थी स्वयं के खर्चो पर या फिर अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लान्ट लगाना चाहता है, तो उसे लाभार्थी को भी MSME विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान, मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन उपरान्त गिरवी करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्लांट स्थापित किये जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विधुत उत्पादन के साथ ही साथ औषधीय तथा स्थानीय उत्पादों की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त श्रोत्र विकसित कर सकेगें।

 परियोजना हेतु मुख्य बातें 

  • (i) इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट आवंटित किये जायेंगे
  • (ii) 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के लिए लगभग 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
  • (iii) 25 किलोवाट क्षमता तक के प्लांट की स्थापना पर लगभग 10 लाख रूपए तक।
  • (iv) उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट  लगाने से 1 साल में लगभग 1520 यूनिट प्रति KW की दर से कुल 38000 यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है।
  • (v) उत्तराखंड में U.P.C.L. द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  • (vi) इस योजना के अंतर्गत उत्पादन होने वाले विधुत को U.P.C.L. द्वारा Uttrakhand Electricity Regulatory Commission द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक खरीदा जायेगा।
  • (vii) U.P.C.L. द्वारा विधुत क्रय (Power Purchase) करने हेतु संबंधित लाभार्थी के साथ पॉवर परचेस एग्रीमेंट (Power Purchase Agreement) किया जायेगा।

योजना का विवरण:-

  • (i) इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना होगा।
  • (ii) यह योजना उत्तराखंड के संपूर्ण राज्य में लागू होगी।
  • (iii) इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट लगाए जायेंगे।
  • (iv) इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (उत्तराखंड के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा किराए पर जमीन लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
  • (v) इस योजना के अंतर्गत 10000 लाभार्थीओ को लोन आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। हर साल लाभार्थीओ की संख्या के लक्ष्यों का निर्धारण MSME एव फाइनेंसियल डिपार्टमेंट की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
  • (vi) इस योजना के अंतर्गत आवेदक online portal के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
  • (vii) इस योजना पर अमल उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जायेगा तथा U.P.C.L. एवं राज्य सहकारी बैंक इसमें सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेंगे।

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निष्कर्ष

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार के कोई भी साधन नहीं होते। जिस कारण यहाँ के लोगो में बेरोजगारी की अधिक समस्या होती है. इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है.

इस योजना को सफल रूप से संचालित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आवेदकों को 25 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 20 लाख तक का लोन देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत लाभार्थीओ को लोन राशि मुहैया कराने के लिए सहकारी बैंकों से मदद ली जाएगी। लोन की राशि को वापस करने के लिए समय 15 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को 15 वर्ष की समय सीमा के अंदर लोन चुकाना होगा। लोन के लिए उम्मदवारो को पहले आवेदन करना होगा। सौर स्वरोजगार योजना में उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड से कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने से पहले सभी दिशा-अनुसार और पात्रताओं को सुनिश्चित कर ले। 

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमशीलता व स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए एक उत्कृष्ट पहल है। योजना का संदेश असम के शिक्षित व बेरोजगार युवाओं को आय-सृजन की गतिविधियों में शामिल करना है और अधिकांश जनता को स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है।

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