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Blogs - बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना: अर्थव्यवस्था सुधार में राज्य सरकार की पहल

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना: अर्थव्यवस्था सुधार में राज्य सरकार की पहल

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Aatmnirbhar Sena
Dec 26, 2020
Bihar Govt. Scheme
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना: अर्थव्यवस्था  सुधार में राज्य सरकार की पहल

सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपदा की परिस्थितिओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने भी कई तरह की योजनाओं बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana) का आरंभ किया है। 

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए लोन की राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत लोन की राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। बिहार राज्य के कोई भी अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत बिहार के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराकर खुद का व्यवसाय स्थापित करने में उनकी सहायता की जायेगी|  योजना का उद्देश्य राज्य के सभी बेरोजगार युवा व् युवतियों को अधिक आत्मविश्वास, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमशीलता व स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पहल है। योजना का संदेश बिहार के अल्पसंख्यक व बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय की गतिविधियों में शामिल करना है

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना में सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के व्यक्तियों से विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर लोन राशि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के द्वारा गठित जिलास्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा. चयन समिति से चुने हुए लाभार्थिओं की लिस्ट प्राप्त होने के बाद चयनित आवेदकों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा एग्रीमेंट तथा गारंटी बॉन्ड निष्पादित (executed) होने के बाद ही लोन की राशि का भुगतान किया जाएगा.

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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत बिहार अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5 लाख तक का लोन रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत साल 2012 में हुई थी. साल 2012 से लेकर 2016 तक इस योजना का बजट 25 करोड़ रुपए था और साल 2016-17 में यह बजट बढ़ाकर 75 करोड रूपए हो गया था। साल 2017 के बाद योजना का बजट 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर हो गया।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना की ब्याज दर

इस योजना के अंतर्गत 5% की सालाना ब्याज दर पर आवेदकों को लोन दिया जायेगी| व्यव्साय की शुरुआत हेतु 3 माह की अवधि मानी जाएगी और इस अवधि में ब्याज की राशि नहीं लिया जाएगा| आवेदक अगर सभी किश्तों का भुगतान समय पर करते है तो उन्हें लोन पर 0.5 प्रतिसत की छूट दी जाएगी|

इस योजना में चुने हुए आवेदन पर स्वीकृति देते समय निगम द्वारा 0.5 प्रतिसत का शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिया जाएगा | 

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार जो योजना के तहत पात्र है वे लघु या वृहदऋण (Small or large loan) के लिए नजदीकी बैंक से आवेदन पत्र लेकर उसे धनपूर्वक भरकर अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र को आवश्यक कागजात के  साथ हाथों- हाथ जमा करा सकते है या फिर डाक के माध्यम से भी  जमा करा सकते है .

लोन की स्वीकृति

  • निगम मुख्यालय द्वारा आवेदन की स्वीकृति के बाद लोन की राशि का भुगतान किया जायेगा. यदि स्वीकृति राशि के विरुद्ध मशीन/ उपकरण के एक यूनिट का क्रय मूल्य (Purchase Price) 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थिओं को अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/ प्रोफोर्मा बिल जमा करना होगा, जिसके लिए सीधे विक्रेता के नाम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा. 
  • यदि  मशीन/उपकरण आदि के एक यूनिट का क्रय मूल्य (Purchase Price) 1 लाख रुपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा.

ब्याज जमा ना करने पर

आवेदनकर्ता द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किए जाने पर साल की समाप्ति के बाद निगम द्वारा 1 प्रतिसत राशि दंड ब्याज के रूप में  उनसे वसूल की जाएगी|

लोन की वापसी

लोन की राशि निगम द्वारा 20 बराबर किस्तों में वसूल की जायेगी|

योजना की चयन प्रक्रिया

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना (Bihar Minority Employment Loan Scheme) का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद चयन समिति द्वारालोन की राशि की मंजूरी देने से पहले उनका सपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट Commissioner इंचार्ज को दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें लोन देने का फैसला किया जाएगा और उनके दस्तावेजों पर कमिश्नरी प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बादलोन की राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना के अंतर्गत लोन की वसूली

ब्याज दर: 3 महीने के मोरटोरियम पीरियड (Loan Moratorium)के बाद 5% की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाएगी।

EMI: लोन की राशि का 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

छूट: यदि लाभार्थी समय पर पूरी लोन की राशि का भुगतान कर देता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

दंड राशि: यदि लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें पेनल्टी देनी होगी।

पोस्ट डेटेड चेक: आवेदक को बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना का लाभ उठाने के लिए 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।

Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2020 गारंटर/ एकरारनामा

यदि लोन 1 लाख रुपए का है: यदि लोन की राशि 1 लाख है गारंटर के तौर पर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास या फिर जिनके माता-पिता के पास किराए की रसीद और अन्य दस्तावेज है।

यदि लोन 1 लाख से ज्यादा का है तो: यदि लोन 1 लाख से ज्यादा का है तो सरकार, अर्ध सरकार, बैंक, आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक से पंजीकृत मदरसे, आदि जिनके पास संपत्ति है वे योजना  के तहत गारंटर होंगे।

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना की विशेषताएं

  • Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2020 के तहत राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं का कोई भी रोजगार स्थापित करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा।
  • लोन की अधिकतम राशि 5 लाख रूपए है।
  • इस योजना की शुरुआत Bihar State Minority Financial Corporation Ltd. द्वारा की गई है।
  • योजना को 2012 में शुरू किया गया था।
  • बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना से राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
  • योजना का कुल बजट 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।
  • इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के बाद लोन की राशि सीधे आवेदनकर्ता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
  • Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2020 में लोन की राशि पर 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरी जाएगी।
  • यदि लाभार्थी द्वारा लोन की राशि का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो उससे ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु वाले आवेदक लोन के लिए आवेदन कर सकते है.

Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana 2020 की पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यकृत नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, बौद्ध, पारसी सिख, ईसाई एवं जैन समुदाय का हो. मुस्लिम जाती के आवेदक को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Religious Institutions) द्वारा जारी होना चाहिए.
  • आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक के  पास आय एवं आवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश

(i) लघु ऋण (Small Loan) ट्रेड के लिए 2 लाख रुपया अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है. 
(ii) वृहद ऋण (Large Loan) ट्रेड के लिए 2 लाख से 5 लाख अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.
(iii) जिले के लिए निर्धारित ऋण राशि का 30% लघु ऋण में तथा 70% वृहद ऋण में स्वीकृति दी जायेगी.
(iv) अवांछनीय व्यवसायों (Undesirable occupations) जैसे शराब या किसी नशे का धंधा, जुआ घर, मानव शरीर व्यवसाय, ब्याज पर राशि देना, शेयर मार्केट  में पैसा लगाना आदि को छोड़कर आवेदक किसी भी वैध व्यवसाय के लिए आवेदन दे सकते है. 

निष्कर्ष

बिहार के कई पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार के कोई भी साधन नहीं होते। जिस कारण यहाँ के लोगो में बेरोजगारी की अधिक समस्या होती है. इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की है.

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार योजना (Bihar Minority Employment Loan Scheme) वास्तव में बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार लोगो को रोजगार के क्षेत्र में  बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक बेहतरीन कदम है।

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